संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही, और प्रभावशीलता बढ़ाना है। प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:
1. धारा 40 का निष्कासन: वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देती थी, को हटाया गया है।
2. विधेयक का नाम परिवर्तन: विधेयक का नाम बदलकर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" रखा गया है।
3. प्रतिनिधित्व में विविधता: केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों (शिया, सुन्नी, बोहरा, अघाखानी) के साथ-साथ गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, दो महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
4. पंजीकरण की समय-सीमा में लचीलापन: प्रत्येक वक्फ और उससे संबंधित संपत्ति को छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। हालांकि, कुछ मामलों में पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।
5. विधिक कार्यवाही का अधिकार: यदि वक्फ संपत्ति निर्धारित समय-सीमा में पंजीकृत नहीं होती, तो सामान्यतः विधिक कार्यवाही का अधिकार समाप्त हो सकता है। लेकिन, न्यायालय अपंजीकृत वक्फों को विधिक कार्यवाही की अनुमति दे सकता है, यदि वे गैर-पंजीकरण के कारणों का शपथपत्र प्रस्तुत करें।
6. जिला कलेक्टर की भूमिका: वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो पहले वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में था।
7. वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण: सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण एक केंद्रीकृत वेबसाइट पर अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
8. संपत्ति दान करने के नियम: केवल धार्मिक आस्था रखने वाले मुस्लिम ही अपनी संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान कर सकेंगे, और यह दान केवल कानूनी स्वामी ही कर सकेगा।
9. वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे वक्फ से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा हो सके।
10. वक्फ बोर्ड की वित्तीय जिम्मेदारियां: वक्फ बोर्ड को प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, और वह भी सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके से।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति: वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा।
12. वक्फ संपत्तियों के कंप्यूटरीकरण: वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन में सुधार होगा।
13. वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।
14. अवैध कब्जों की रोकथाम: अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार किए जाएंगे।
इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है।