नागालैंड वालों का भी अलग संविधान है, अलग झंडा.. और नागालैंड में भी जमीन नहीं खरीद सकते आप।
भारतीय संविधान में क्षेत्रीय इतिहास को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किये गया थे। इसी के तहत अनुच्छेद 371 (a) के जरिये नगालैंड को भी कश्मीर की तर्ज पर ही कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। इसके सिवा किसी बाहरी व्यक्ति को पूर्वोत्तर के राज्यों की यात्रा से पहले इनर लाइन परमिट लेना होता है। मतलब अपने ही देश में पासपोर्ट वीजे वाला सिस्टम समझिये।
इन विशेष प्रावधानों में यह भी शामिल है कि नगा के किसी भी धार्मिक या समाजिक प्रथा, नगा पारंपरिक कानून एवं प्रक्रिया, नागरिक प्रशासन और नगा पारंपरिक कानून के अनुसार आपराधिक न्याय पर फैसला, जमीन और इसके संसाधन पर मालिकाना या उसके हस्तांतरण से संबंधित संसद से पारित किया गया कोई भी ऐक्ट इस राज्य में लागू नहीं होता।
बाकी आज नागालैंड में पहली बार 14 अगस्त को
अपने अलग झंडे के साथ, अपने अलग संविधान का,
स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है..
बधाई तो बनती है न 😉.. कश्मीरी थोड़े हैं यह जो राष्ट्रवाद की भावना आहत हो।
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